
Ranchi: रांची की न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने लूटपाट और पुलिस पर हमले के आरोपी अमन तिवारी की नियमित जमानत याचिका (रेगुलर बेल) पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। आरोपी 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत ने मामले की गंभीरता और पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के सबूतों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

चाकू की नोक पर ट्रक ड्राइवर से की थी लूटपाट
यह पूरा मामला रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 253/2026 से जुड़ा हुआ है। पीड़ित शिकायतकर्ता तुफिल अहमद खान ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 20 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे वे श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से अपना सेब लदा ट्रक लेकर रांची के हरमू फ्रूट मार्केट पहुंचे थे। तड़के करीब 4:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आए और उन्होंने चाकू की नोक पर मारपीट करते हुए तुफिल अहमद से दो मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद पास खड़े दूसरे ट्रक के ड्राइवर से भी 600 रुपये कैश लूट लिए।

भागते समय पुलिस वैन को मारी टक्कर, मौके पर ही पकड़ाए
लूटपाट करने के बाद दोनों बदमाश अपनी बाइक से भागने लगे। उसी समय गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। हड़बड़ी में भागने के चक्कर में बदमाशों ने अपनी बाइक से पुलिस के गश्ती वाहन को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों बदमाश सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उन्हें मौके पर ही रंगे हाथ दबोच लिया।
पुलिस जांच और अदालती कार्रवाई
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल, कैश और घटना में इस्तेमाल हथियार व बाइक को जब्त कर लिया था। आरोपी अमन तिवारी ने अपने वकील के जरिए बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने अपराध के तरीके और पुलिस टीम पर किए गए हमले को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।


