
Ranchi:प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ) से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ में हुई।

समय देने की मांग खारिज, 4 हफ्तों में दाखिल करना होगा जवाब
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह (हफ्तों) का अतिरिक्त समय मांगा गया था। हालांकि, अदालत ने 6 हफ्तों का लंबा समय देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने समय-सीमा तय करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए केवल 4 सप्ताह का समय प्रदान किया है।

जुर्माने की राशि JHALSA में जमा कराने का निर्देश
अदालत ने याचिकाकर्ता (CM सोरेन) पर लगाए गए 10 हजार रुपये के जुर्माने की राशि को ‘झारखंड राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण’ (JHALSA) में जमा कराने का कड़ा निर्देश जारी किया है।
2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट द्वारा तय की गई इस समय-सीमा के तहत अब प्रतिवादी पक्ष को 4 हफ्तों के भीतर अपना पक्ष और जवाब दाखिल करना होगा। अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर तय की है।


