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रांची के बाईपास रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर हाईकोर्ट की रोक, त्योहारों को देखते हुए मिला समय

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Ranchi: रांची के बिरसा चौक से ठीक पहले बाईपास रोड में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के DC और SSP को अभियान तुरंत रोकने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इलाके में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल पूरी तरह थम गई है, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।

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त्योहारों को देखते हुए मिला समय, 31 दिसंबर तक खुद हटाना होगा कब्जा

सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई रोके, लेकिन कब्जाधारियों को 31 दिसंबर तक का समय दिया जाता है। इस तय समयसीमा के भीतर सभी लोगों को सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण खुद हटाना होगा।

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अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बिना फीस के लड़ा केस

इस मामले में प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा और त्योहारों के समय कार्रवाई से होने वाले नुकसान की बात कही। खास बात यह रही कि अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने गरीब और प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस पूरे केस की पैरवी बिना कोई फीस लिए की।

31 दिसंबर के बाद प्रशासन ले सकता है अगला एक्शन

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद HEC बाईपास रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 31 दिसंबर तक टल गया है। दी गई समयसीमा समाप्त होने के बाद अगर लोग खुद जमीन खाली नहीं करते हैं, तो आगे की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन और अदालत के अगले निर्देश बेहद अहम साबित होंगे।

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