
Jamtara News: जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित चौकुंडा के एक पेट्रोल पंप पर हुए बहुचर्चित हत्या और डकैती के मामले में अदालत का अंतिम फैसला आ गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज अंसारी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है और यह स्पष्ट किया है कि सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी।

विभिन्न धाराओं के तहत लगा जुर्माना और अतिरिक्त सजा
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषी फिरोज अंसारी को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को 4 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 309(6) के तहत 6 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया है, जिसे न देने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल होगी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) तथा 26/35 के तहत भी 3-3 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जिसे न देने पर 9-9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

चितरा का रहने वाला है दोषी फिरोज अंसारी
इससे पूर्व मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की तीखी बहस और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज अंसारी को डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। दोषी फिरोज अंसारी देवघर जिले के चितरा थाना क्षेत्र स्थित जमनीटांड़ का रहने वाला है। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराने के बाद सजा की अवधि तय करने के लिए 8 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।
चौकुंडा पेट्रोल पंप पर हुई थी वारदात
यह पूरा मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र के चौकुंडा स्थित पेट्रोल पंप पर हुई दुस्साहसिक डकैती और हत्या की घटना से जुड़ा हुआ है। हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर लूटपाट की थी और विरोध करने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब अदालत ने पीड़ित पक्ष को न्याय देते हुए दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।


