
Ranchi: रांची की न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी शिव कुमार झा उर्फ शिव शंकर झा को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 4 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

पीड़ित को 6.45 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश
अदालत ने केवल कारावास ही नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता अमित शर्मा को राहत देते हुए आरोपी को 6,45,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 1 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

दोस्ताना कर्ज के एवज में दिया गया था चेक
मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी शिव कुमार झा ने शिकायतकर्ता अमित शर्मा से दोस्ताना कर्ज के रूप में राशि ली थी। इस कर्ज को चुकाने के एवज में आरोपी ने अमित शर्मा को 6 लाख रुपये का एक चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में भुनाने के लिए डाला, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने (Insufficient Funds) के कारण चेक बाउंस हो गया।
कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
चेक बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट (NI Act) के तहत दोषी माना और सजा के साथ-साथ मुआवजा राशि भुगतान करने का सख्त आदेश जारी किया।


