
Ranchi News: JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर हुए आंदोलन के बाद राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन के दौरान हुए हंगामे और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त-3 की अदालत ने मामले में नामजद आरोपी चंडी तिवारी, जयप्रकाश, पीयूष और रविंद्र की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम बेल की सुविधा प्रदान कर दी है।

लोअर बाजार थाने में दर्ज हुआ था केस
यह पूरा मामला रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आजाद बस्ती के रहने वाले शाहबाज आलम ने आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। लोअर बाजार थाना में दर्ज कांड संख्या 185/2026 के मुताबिक, आरोप था कि पुतला दहन के दौरान हुए हंगामे में चंडी तिवारी, जयप्रकाश, पीयूष और रविंद्र ने शाहबाज के साथ मारपीट की और उस पर जानलेवा हमला किया।

कोर्ट के फैसले से टली गिरफ्तारी
थाने में केस दर्ज होने के बाद से ही इन सभी चारों आरोपियों पर पुलिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि, कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब उन्हें तुरंत राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर जोरदार बहस की और पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने राहत का फैसला सुनाया।


