
Ranchi Civil Court: लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के साथ मारपीट करने और कथित तौर पर अपहरण के प्रयास के आरोप में नामजद अभियुक्त रोहित कुमार सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट के अपर प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रोहित कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) मंजूर कर ली है।

विधानसभा थाना में दर्ज था कांड संख्या 69/2026
उल्लेखनीय है कि इस पूरे विवाद को लेकर रांची के विधानसभा थाना में कांड संख्या 69/2026 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही नामजद आरोपी रोहित कुमार सिंह पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया था।

10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
अदालत में सुनवाई के दौरान रोहित कुमार सिंह की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा और दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने और एक नजदीकी रिश्तेदार को बेलर (जमानतदार) बनाने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
क्या था पूरा मामला
मामला लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के साथ हुई झड़प और मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें अपहरण का प्रयास करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया था। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के बाद अब इस मामले में आरोपी की तात्कालिक गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।


