
Ranchi Crime News: 20 जून 2026 की बात है। श्याम सुंदर टेम्पो से जा रहे थे, तभी कथित तौर पर चाकू की नोक पर उन्हें रोककर नकदी, मोबाइल और चांदी की चेन लूट ली गई। इस मामले में डोरंडा के लाइन मोहल्ला निवासी नबेद राजा को आरोपी बनाया गया था।

गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है और अब उसने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली।

कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत?
रांची में मनीष रंजन की अदालत ने हथियार के बल पर लूटपाट के आरोपी नबेद राजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता के साथ आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी ध्यान में रखा।
अदालत के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि नबेद राजा के खिलाफ पहले से नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पृष्ठभूमि में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
22 जून से जेल में है आरोपी
नबेद राजा 22 जून 2026 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि उसने श्याम सुंदर को चाकू की नोक पर डराकर उनका सामान छीन लिया था।
फिलहाल अदालत के फैसले के बाद आरोपी को जेल में ही रहना होगा और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।


