
CNG Station Robbery: राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र स्थित गेल (GAIL) सीएनजी स्टेशन में हथियार के बल पर लूटपात और डकैती करने के दो आरोपियों को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले के आरोपी काशिफ युसूफ और शोएब अंसारी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सुनाया फैसला
अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना की गंभीरता, पीड़ित कर्मचारियों के बयानों और दोनों आरोपियों के लंबे आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।

13 अप्रैल से जेल में बंद हैं दोनों आरोपी
यह मामला टाटीसिलवे थाना कांड संख्या 31/2026 से जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपी 13 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने सीएनजी स्टेशन में घुसकर पिस्तौल और चाकू का डर दिखाया था।
कर्मचारियों को धमकाकर की थी लूटपाट
आरोपियों ने सीएनजी पंप पर तैनात कर्मचारियों को हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी और वहां से 12,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और टूल बॉक्स लूटकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।


