
Ranchi: रांची की POCSO विशेष अदालत ने नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ और अभद्रता करने के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी जेम्स सांगा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही उस पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

घर में घुसकर की थी बदसलूकी
यह मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र का है। घटना 16 अप्रैल की शाम करीब साढ़े छह बजे की है, जब पीड़िता अपने कमरे में खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी जेम्स सांगा जबरन कमरे में दाखिल हो गया और गाली-गलौज करते हुए पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार किया।

शिकायत के बाद पुलिस ने की थी त्वरित गिरफ्तारी
घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने सदर थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कांड संख्या 187/2026 दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में ही बंद था।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
पॉक्सो की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने जेम्स सांगा को दोषी माना। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को छह महीने की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा मुकर्रर की।


