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इंटरनेट बंद करना समाधान नहीं!, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्चों के हक़ में कही बड़ी बात

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच और इसका उपयोग संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक की तरह बच्चों का भी मौलिक अधिकार है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चों को अपनी सुरक्षा और डिजिटल आजादी के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने आगाह किया कि बच्चों पर ऑनलाइन गतिविधियों की मुकम्मल पाबंदी लगाने से वे सुरक्षित होने के बजाय और बड़े जोखिम में पड़ सकते हैं।

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एनजीओ की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी

शीर्ष अदालत बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओ ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ और एक अन्य याचिकाकर्ता की अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) की रिपोर्टिंग करने की अपनी कानूनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरत रहे हैं। याचिकाओं में एक यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग सिस्टम, सेंट्रल पोर्टल और नियम तोड़ने वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी।

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पूर्ण प्रतिबंध से उल्टा बढ़ेगा शोषण का खतरा

बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्ण पाबंदी लगाने से बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं करते, बल्कि ऐसा करने से वे ऑनलाइन बहकावे, ब्लैकमेलिंग या शोषण का शिकार होने पर डर के मारे अपने माता-पिता या अभिभावकों को बताने से कतराने लगते हैं। बच्चों को यह डर सताता है कि सच बताने पर उन्हें ही इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए डांट या सजा मिलेगी। अदालत ने कहा कि इससे पॉक्सो (POCSO) एक्ट का मूल उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

दोषी कंटेंट बनाने और फैलाने वाले, बच्चों को दूर करना समाधान नहीं

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि जब बाल शोषण से जुड़े कंटेंट की बात आती है, तो असली गुनहगार वे हैं जो इसे बनाते, बेचते या सर्च करते हैं, और वे प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार हैं जो इसे समय रहते हटाने में नाकाम रहते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स की नाकामी का ठीकरा बच्चों पर फोड़कर उन्हें इंटरनेट से दूर रखना असल में पीड़ित को ही समस्या मान लेने जैसी भूल होगी। इसके अलावा, अदालत ने अत्यधिक दखल देने वाले एज-वेरिफिकेशन टूल्स पर भी चिंता जताई, जिनसे नागरिकों की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पर गंभीर खतरा मंडराता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडल्ट कंटेंट और नुकसानदेह वेबसाइटों पर चुनिंदा और जरूरी सुरक्षात्मक बंदिशें जारी रहनी चाहिए।

केंद्र को SOP और नेशनल डेटाबेस तैयार करने का निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए ‘परसेप्चुअल हैश-मैचिंग’ व ‘URL लिस्टिंग’ जैसे तकनीकी उपायों के साथ व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे। साथ ही डिजिटल पहचानकर्ताओं और आपत्तिजनक URL का एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाए, ताकि ऐसे कंटेंट को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आईटी नियमों में भी संशोधन किया जाए।

10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक ऐसे टूल्स को किस हद तक लागू किया है। अदालत ने सरकार को हलफनामा दाखिल कर अब तक की प्रगति और उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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