
Ranchi: रांची के बहुचर्चित भूमि विवाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी देते हुए औपचारिक रूप से आरोप गठित (Charge Frame) कर दिए हैं।

PMLA की धारा 3 और 4 के तहत तय हुए आरोप, ट्रायल का रास्ता साफ
विशेष PMLA अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 3 और धारा 4 के तहत चार्ज फ्रेम किया है। अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस पूरे मामले में नियमित रूप से गवाही और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी चार्ज फ्रेमिंग रोकने की राहत
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की इस कार्रवाई और प्रक्रिया पर फिलहाल किसी भी तरह का स्टे (रोक) लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग की यह कार्रवाई पूरी की।


