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वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, SIR में 30 सितंबर तक भर सकेंगे Form-6

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Jharkhand SIR: सोचिए, आपने वोटर बनने की सारी पात्रता पूरी कर ली है, लेकिन SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। झारखंड में ऐसे पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए एक और मौका दिया गया है।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि SIR के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं और उन सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, कि वे समय रहते Form-6 जमा कर दें।

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आखिरी तारीख का इंतजार न करें

के. रवि कुमार के मुताबिक, पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अलग-अलग स्टेकहोल्डर से मिल रहे अनुरोध और Form-6, Form-7 व Form-8 की संख्या को देखते हुए अब इसे अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

पात्र नागरिक ECINET के जरिए या अपने संबंधित BLO से संपर्क कर Form-6 और जरूरी घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने लोगों से आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील की है।

18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए भी मौका

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। SIR के तहत तैयार मतदाता सूची को भविष्य में संदर्भ के लिए भी सुरक्षित रखा जाएगा।

2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग का भी फायदा

SIR की प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा मिल रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, मौजूदा SIR में नाम शामिल होने से भविष्य में मतदाता और उनके बच्चों को भी जरूरत के समय इसका लाभ मिल सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि SIR का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

Form-6, Form-7 और Form-8 का काम समझिए

Form-6: अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भर सकता है। SIR के तहत इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है।

Form-7: किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज करने या तय आधार पर नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए Form-7 इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ Form-7 जमा करने से नाम अपने आप नहीं हटता, संबंधित ERO जांच और सुनवाई के बाद फैसला लेते हैं।

Form-8: मतदाता सूची में नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार कराने के लिए Form-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह नाम ट्रांसफर कराने का आवेदन भी किया जा सकता है।

दूसरे राज्य से झारखंड में नाम ट्रांसफर कराना है तो भी विकल्प

ऐसे लोग जो फिलहाल झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे निर्धारित पात्रता पूरी करने पर Form-8 और जरूरी घोषणा पत्र के जरिए अपना नाम झारखंड में ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा झारखंड में ही एक विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर कराने और मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार के लिए भी Form-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

BLO से लेकर राजनीतिक दलों तक से सहयोग की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, BLA, BLO और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों को मतदाता सूची से जुड़ने में मदद करें।

उन्होंने साफ कहा कि 30 सितंबर तक मिला यह अतिरिक्त मौका हाथ से न जाने दें। पात्र नागरिक अपना नाम और विवरण मतदाता सूची में जरूर जांचें और जरूरत होने पर संबंधित Form समय पर जमा करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

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