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JSSC सहायक आचार्य भर्ती मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने 43 सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

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Jharkhand High Court: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 13/2023) से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। आदित्य कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं के हित में 43 सीटें सुरक्षित रखने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली और अंतिम सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

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कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रखने का आरोप

अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने मुख्य रूप से यह पक्ष रखा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी संबंधित श्रेणियों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में उनके नामों पर विचार नहीं किया गया और उन्हें नियुक्ति के उचित अवसर से वंचित रखा गया, जो सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी है।

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सीटें रिक्त होने के बाद भी नहीं हुआ विचार

इसके बावजूद मेरिट में ऊपर रहने वाले और अधिक अंक प्राप्त करने वाले इन अभ्यर्थियों के दावों पर आयोग द्वारा कोई समुचित विचार नहीं किया गया, जिससे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है।

JSSC ने नहीं दाखिल किया जवाब, 30 अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

उल्लेखनीय है कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने JSSC को अपना विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय दिया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में आयोग की ओर से कोई आधिकारिक जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। आयोग के इस रवैये के बीच अदालत ने 43 सीटों को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश पारित करते हुए पूरे मामले को 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

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