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रांची RSS कार्यालय हमला मामला, सोयम सुजान को कोर्ट से नहीं मिली बेल

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Ranchi: रांची निवारणपुर स्थित RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने के मामले में आरोपी सोयम सुजान को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया।

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NIA रिकॉर्ड में दर्ज है मामला

NIA के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, रांची RSS कार्यालय की ओर बम फेंके जाने का मामला RC-01/2026/NIA/RNC के रूप में दर्ज है। एजेंसी के रिकॉर्ड में घटना में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा RSS कार्यालय परिसर की ओर बम फेंके जाने का उल्लेख है।

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इस मामले में सैफ अंसारी, सोयम सुजान और मो. अमन के नाम जांच के दौरान सामने आए हैं। जुलाई में NIA की पूछताछ के बाद अमन अंसारी और सोयम सुजान को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।

जांच का दायरा रांची से बाहर तक पहुंचा

मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ NIA ने रांची के अलावा दूसरे स्थानों पर भी कार्रवाई की है। सितंबर में पटना में कई ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। इसके बाद जांच में सामने आए संभावित संपर्कों और सहयोगियों को लेकर भी पड़ताल जारी रही।

17 सितंबर को ED ने भी इस मामले से जुड़ी जांच में दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में तलाशी अभियान चलाया।

सैफ अंसारी से जुड़े मामले की भी जांच

जांच के दौरान सैफ अंसारी को लेकर भी पुलिस कार्रवाई हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस से भागने और हथियार छीनने की घटना के बाद मुठभेड़ में वह घायल हुआ था और बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

फिलहाल सोयम सुजान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। मामले की जांच एजेंसियों की ओर से आगे भी जारी है।

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