
Giridih: गिरिडीह में गाड़ियां दिलाने का झांसा देकर आम लोगों से हजारों से लेकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले बहुचर्चित राधा स्वामी संगठन के सदस्यों को बड़ा कानूनी झटका लगा है। गिरिडीह के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी अनिशा सिन्हा, उसके पति, उसके भाई सुमित सिन्हा और सहयोगी जितेंद्र सिंह उर्फ सुबोध सिंह की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। गिरिडीह से लेकर राजधानी रांची और पटना तक अपने ठगी के जाल का विस्तार करने वाले ये चारों शातिर आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे गिरिडीह जेल में बंद हैं।

अगली सुनवाई 23 सितंबर को, अदालत ने मांगी केस डायरी
अदालत द्वारा पहली बार जमानत खारिज किए जाने के बाद, आरोपियों में से सुमिता सिन्हा और जितेंद्र सिंह उर्फ सुबोध सिंह की ओर से निचली अदालत से लेकर सेशन जज के यहां दोबारा जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी की मांग की है और अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस हाई-प्रोफाइल ठगी कांड की पैरवी कर रहे वकीलों का मानना है कि जिस तरह के गंभीर वित्तीय अपराध के सबूत सामने आए हैं, उसे देखते हुए अदालत इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर सकती है।


