
NIA Cases: झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए रांची में दो नई विशेष अदालतों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने AJC-17 संजीव झा और AJC-20 अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत को NIA के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत नामित किया है। इन दोनों अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड राज्य में रहेगा।

केंद्र सरकार और हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। झारखंड हाईकोर्ट और NIA के पत्र के आधार पर अब यह आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य का क्षेत्राधिकार रांची में ही रहने से अलग-अलग जिलों में नई अदालती व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।

अदालतों के बीच ऐसे बंटेगा काम
नई व्यवस्था के अनुसार, AJC-16 सह विशेष न्यायाधीश-1 (NIA) अभिमन्यु कुमार की अदालत में NIA मामलों का दाखिला और शुरुआती कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। इसके बाद AJC-17 और AJC-20 की अदालतें मुकदमों की मुख्य सुनवाई का काम संभालेंगी।
अब एक ही अदालत पर नहीं रहेगा बोझ
अब तक राज्यभर के सभी NIA मामलों का भार सिर्फ एक ही अदालत पर था, जिससे मुकदमों के निपटारे में समय लगता था। नई व्यवस्था के लागू होने से मामलों का सही बंटवारा हो सकेगा। इससे आरोप तय करने, गवाहों के बयान दर्ज करने, जिरह और अंतिम बहस जैसी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। इसके अलावा न्यायाधीशों की गैरमौजूदगी में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है।


