
Ranchi Extortion Case: रांची में 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी राजा अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

WhatsApp कॉल और मैसेज से धमकी का आरोप
मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 68/2024 से जुड़ा है। आरोप के मुताबिक, सूचक और उसके ड्राइवर को WhatsApp कॉल और मैसेज के जरिए मयंक सिंह के नाम पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

कोर्ट ने किन बातों को माना अहम
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखा गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया और राजा अंसारी की याचिका खारिज कर दी।


