
Ranchi: ओरमांझी स्थित राइस मिल और गोदाम में हुई लूट के मामले में जेल में बंद आरोपी अनिल कुमार रवि को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 112/26 से जुड़ा है। आरोपी 25 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है।

नकदी और सामान लूटने का आरोप
पुलिस के मामले के मुताबिक, राइस मिल और गोदाम में लूट की घटना के दौरान करीब 3,34,740 रुपये नकद ले जाने का आरोप है। इसके अलावा डिलीवरी वैन से करीब 2,55,244 रुपये कीमत के Coca-Cola के सामान और ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल भी लूटे जाने की बात सामने आई थी। इसी मामले में अनिल कुमार रवि को आरोपी बनाया गया है और वह घटना के बाद से जेल में है।


