
Dhanbad: धनबाद जिले में दुर्गा पूजा के दौरान कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को समाहालय स्थित पुलिस सभागार में SSP प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल बैठक हुई। इस बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान, रात में पुलिस गश्ती, चोरी रोकने और आर्म्स एक्ट से जुड़े पेंडिंग केसों को जल्द निपटाने की रणनीति तैयार की गई।

डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक, पकड़े जाने पर तुरंत रद्द होगा लाइसेंस
दुर्गा पूजा से लेकर मूर्ति विसर्जन तक डीजे साउंड पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। SSP ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर किसी पूजा समिति ने डीजे का इस्तेमाल किया, तो समिति का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही समिति के पदाधिकारियों पर केस दर्ज होगा, डीजे जब्त किया जाएगा और साउंड ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

पंडालों में सीसीटीवी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूरी
SSP ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के पूजा पंडालों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। हर पंडाल में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे, आग से बचाव के उपकरण और भीड़ संभालने के लिए महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग एंट्री व एग्जिट गेट बनाने होंगे। साथ ही पंडाल के पास हेल्प डेस्क बनाना होगा, जहां पुलिस, अस्पताल, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के नंबर लिखे होंगे।
चोरी रोकने के लिए बना नाइट गश्त का नया प्लान
पूजा के दौरान चोरी और घर में होने वाली सेंधमारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने गश्ती का नया खाका तैयार किया है। पूरे जिले को 8 जोन और 3 सुपर जोन में बांटा गया है। हर रात Inspector स्तर के अधिकारी अपने जोन में घूमते रहेंगे। DSP और SDPO स्तर के अधिकारी सुपर जोन की निगरानी करेंगे। वहीं SSP प्रभात कुमार, City SP ऋत्विक श्रीवास्तव और Rural SP एस. मोहम्मद याकूब खुद सड़कों पर निकलकर औचक निरीक्षण करेंगे।
जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस चलाएगी अभियान
त्योहार के दौरान शहर में जाम न लगे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। ऑटो और टोटो चालकों की मनमानी, सड़क पर अवैध पार्किंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा श्रमिक चौक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने और बरमसिया पुल के पास एफसीआई (FCI) की गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। SSP ने अगले दो महीनों के भीतर आर्म्स एक्ट के सभी पेंडिंग केसों को भी निपटाने का आदेश दिया है।


