
Chatra: चतरा जिले में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती के खिलाफ चतरा पुलिस ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र के लुटु तिलैया गांव में अवैध रूप से अफीम की खेती करने के आरोपी चार नामजद और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर पुलिस ने अदालत द्वारा जारी इश्तेहार विधिवत चिपकाया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी जल्द कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज है मामला
पुलिस के अनुसार, टटरा गांव निवासी कमल किशोर की लिखित शिकायत पर 25 नवंबर 2024 को सदर थाने में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत कांड संख्या 358/2024 दर्ज किया गया था। इस मामले में लुटु गांव के रहने वाले दीपक उरांव, रमेश उरांव, लालु कुमार भारती और फनटुश उरांव को आरोपी बनाया गया है। इन चारों पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने और पोस्ता उगाने का गंभीर आरोप है।

वारंट के बाद भी फरार रहे आरोपी, अब चिपका इश्तेहार
मामले के अनुसंधान (जांच) के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराकर उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। इसके बाद चतरा न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार को एनडीपीएस थाना प्रभारी पु.अ.नि. शमी अंसारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने ढोल बजाकर और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में आरोपियों के घरों पर चिपकाया।
सरेंडर न करने पर होगी संपत्ति कुर्क
कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि फरार आरोपियों के पास अब बहुत कम समय बचा है। यदि वे समय रहते माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो कानून के तहत उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क (जब्त) करने की अगली कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


