
Jharkhand High Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में दर्ज राशि में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत और लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

निचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती
इससे पहले सीबीआई और ईडी की विशेष निचली अदालत ने भी मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी द्वारा पेश किए गए पूरक आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए संशोधनों पर सवाल उठाए गए थे। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है।

चार्जशीट में राशि के बदलाव पर उठाया था सवाल
मधु कोड़ा की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि ईडी द्वारा जांच के दौरान आरोप पत्र में घोटाले की राशि में बदलाव किया गया है, जो नियमों के अनुकूल नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने तथ्य रखते हुए याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच में सामने आए नए सबूतों के आधार पर राशि का संशोधन नियमानुसार किया गया है। हाईकोर्ट ने ईडी के तर्कों को सही मानते हुए मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया।


