
Ranchi News: राजधानी रांची में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कानूनी सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। POCSO मामलों के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी देवराज महतो को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को सजा की अवधि सुनाने के लिए आगामी 9 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।

सिल्ली थाने में दर्ज कराई गई थी नामजद प्राथमिकी
इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता की मां ने 30 जून 2024 को रांची जिले के सिल्ली थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 29 जून 2024 को आरोपी देवराज महतो ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया था।

पुलिस ने पेश किए ठोस सबूत और गवाह
सिल्ली थाना पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था और जांच पूरी कर पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी देवराज महतो को दोषी पाया। अब 9 अक्टूबर को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी।


