
Jharkhand High Court: झारखंड के बहुचर्चित कामेश्वर पांडे हत्याकांड में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रामगढ़ की निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ अमन श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

2015 में दिनदहाड़े हुई थी हत्या
यह मामला साल 2015 का है, जब रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित राम जानकी मंदिर के पास 70 वर्षीय कामेश्वर पांडे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर रामगढ़ कोर्ट ने इसी साल मई महीने में फैसला सुनाया था।

रामगढ़ कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
रामगढ़ की निचली अदालत ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके सहयोगी लखन साव को कामेश्वर पांडे की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अमन श्रीवास्तव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।


