
Ranchi: रांची में POCSO Act के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त जेम्स सांगा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है।

कमरे में घुसकर की थी अश्लील हरकत
मामले में दर्ज पीड़िता की शिकायत के अनुसार, घटना 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे की है। पीड़िता अपने कमरे में खाना बना रही थी, उसी दौरान जेम्स सांगा उसके कमरे में घुस आया। आरोप है कि उसने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की।

15 अक्टूबर को तय होगी सजा की अवधि
पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अभियुक्त जेम्स सांगा को दोषी पाया है, जिसकी सजा पर 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।


