
Jharkhand High Court : गुमला जिले में घूसखोरी के आरोप में जेल में बंद पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को झारखंड HC से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत (Bail) दे दी है। रिश्वत के केस में गिरफ्तारी के बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में थीं।

8 हजार रुपये घूस लेने का था आरोप
किरण कुसुम खलखो गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित सेरका पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर तैनात थीं। उन पर सरकारी योजनाओं से जुड़े बकाया राशि के भुगतान और पेंडिंग बिल पास कराने के एवज में 8,000 रुपये रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। कंप्लेंट मिलने के बाद मामले की जांच की गई थी।

ACB ने 12 मार्च को किया था अरेस्ट
शिकायत सही पाए जाने पर ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने जाल बिछाकर 12 मार्च को किरण कुसुम खलखो को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में बंद थीं। इस मामले में ACB ने तफ्तीश पूरी करते हुए कुछ महीने पहले ही अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) भी दाखिल कर दी थी। अब चार्जशीट दाखिल होने और सभी कानूनी पहलुओं को देखने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।


