
Ranchi : रांची स्थित अपर न्याययुक्त देबाशीष महापात्र की अदालत ने हत्या के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शाहबाज अंसारी की हत्या के दो दोषियों ओमप्रकाश महतो और सुशांत नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद तमाम गवाहों तथा सुबूतों को देखने के बाद सुनाया गया।

पुरानी रंजिश में रची गई थी पूरी साजिश
यह खौफनाक वारदात 25 सितंबर 2022 की शाम को अंजाम दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच पहले से चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। 25 सितंबर की शाम करीब सात बजे ओमप्रकाश महतो और सुशांत नायक ने शाहबाज अंसारी को अपने साथ एक ऑटो में बैठाया और उसे रातू के पिर्रा इलाके की तरफ ले गए।

ऑटो में ही कर दी गई थी शाहबाज की हत्या
पिर्रा पहुंचने के बाद आरोपियों ने वहां नशा किया। इसके बाद जब वे सभी ऑटो से वापस मांडर लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने शाहबाज अंसारी पर हमला कर दिया और ऑटो के अंदर ही उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले थे।
पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
बेटे की हत्या के बाद मृतक शाहबाज अंसारी के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए मांडर थाने में लिखित शिकायत दी थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कांड संख्या 160/2022 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अब दोनों दोषियों को उनके किए की सजा सुनाते हुए उम्रकैद का फैसला दिया गया है।


