
Ranchi: रांची के BIT चौक स्थित पीपी ज्वेलर्स से 65.42 लाख रुपये के गहने चोरी मामले में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने आरोपी बाबू पिल्लई और दीपक कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ताला काटकर उड़ाए थे 65.42 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने
सदर थाना क्षेत्र (कांड संख्या 271/2026) के कौशल्या कॉम्प्लेक्स में 10 जून 2026 की रात चोरों ने पीपी ज्वेलर्स दुकान का ताला काटकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के दौरान चोरों ने दुकान से 295 ग्राम सोना, 11.396 किलोग्राम चांदी और ₹6,000 नकद चुरा लिए थे, जिनकी कुल कीमत ₹65.42 लाख बताई गई थी।

संचालक की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR, कोर्ट से नहीं मिली राहत
घटना को लेकर दुकान के संचालक पशुपति नाथ सोनी की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों बाबू पिल्लई और दीपक कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।


