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CJP तिरंगा मार्च : दिल्ली पुलिस की सख्ती,11 लोगों के समूह को ही मिल सकती है मंजूरी

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New Delhi: राजधानी दिल्ली में CJP के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक, मौजूदा प्रतिबंधों के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर अधिकतम 11 लोगों के समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है.

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16 अक्टूबर को प्रस्तावित है मार्च

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च के लिए लोगों से जुटने की अपील की थी. इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने को कहा गया था. हालांकि, इलाके में पहले से लागू प्रतिबंधों के कारण पुलिस ने आम लोगों को ऐसे जमावड़े से दूर रहने की सलाह दी है.

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कनॉट प्लेस में लागू है धारा 163

दिल्ली पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है. इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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दो दिन बंद रहेगा सेंट्रल पार्क

मार्च से पहले नई दिल्ली नगर परिषद ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. प्रशासन ने इसके पीछे आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक कारण बताए हैं. इस बीच, पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी की है.
पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सीमित समूह को उपयुक्त स्थान पर अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी होगा.

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