पटना: राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान ब्लिंकिट के नसीरपुर वेयरहाउस में करीब 2.13 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री के वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई। वहीं, 9 to 9 सुपर मार्केट और ब्लिंकिट के कई स्टोर में एक्सपायरी व क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया। साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताओं पर संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर सुधार करने का नोटिस भी जारी किया गया है।

खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के भंडारण, स्वच्छता, एक्सपायरी उत्पादों और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की।

ब्लिंकिट वेयरहाउस में 2.13 करोड़ की सामग्री पर रोक
नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड स्थित ब्लिंकिट वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री के वितरण पर रोक लगाई गई।
विभाग के अनुसार, होल फॉर्म ब्रांड के 276 प्रकार के खाद्य उत्पादों की करीब 25 टन सामग्री के वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा बेसिक ब्रांड की 3,102 किलोग्राम विभिन्न प्रकार की दालों और 190 किलोग्राम नट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई।
इन खाद्य सामग्रियों का कुल अनुमानित मूल्य 2,13,99,535 रुपये बताया गया है। विभाग ने नियमानुसार इनकी बिक्री और वितरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की।
9 to 9 स्टोर में 14,740 रुपये के एक्सपायरी उत्पाद नष्ट
पटना के एसके नगर स्थित 9 to 9 प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक स्थान पर रखे मिले। खाद्य सुरक्षा टीम ने संचालक की मौजूदगी में इन्हें नष्ट करा दिया, ताकि दोबारा बिक्री न हो सके।
नष्ट किए गए खाद्य पदार्थों में शामिल हैं:
- 12 किलोग्राम सत्तू
- 24 किलोग्राम सूजी
- 12 किलोग्राम बेसन
- 49 किलोग्राम आटा
- 49 किलोग्राम मैदा
- 6 किलोग्राम मसाला
इनकी कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।
ब्लिंकिट के इंद्रपुरी स्टोर में मिला एक्सपायरी दूध
इंद्रपुरी स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर में निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध मिला। इसके अलावा चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के छह नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण में खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए निर्धारित FIFO यानी First In, First Out नियम का पालन नहीं पाया गया। इस नियम के तहत पहले आई सामग्री को पहले इस्तेमाल या बिक्री के लिए जारी किया जाता है।
विभाग को परिसर में अस्वच्छ वातावरण, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की कमी और डीप फ्रीजर की असंतोषजनक स्थिति भी मिली। इन कमियों को लेकर प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
आनंदपुरी स्टोर में शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ
ब्लिंकिट के आनंदपुरी स्थित स्टोर नंबर 166 में भी खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में कमी पाई गई। निरीक्षण के दौरान भंडारण रैक पर धूल और गंदगी मिली। वहीं, फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए पाए गए।
इन अनियमितताओं के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का नोटिस दिया गया।
इस स्टोर में 162 किलोग्राम नारियल पाउडर, 15 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू और 13 किलोग्राम आटे सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,000 रुपये बताई गई है।
कंकड़बाग और सादिकपुर के प्रतिष्ठानों को भी नोटिस
कंकड़बाग स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना लिया गया। जांच में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने और खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखने जैसी कमियां सामने आईं। इसके बाद प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया।
वहीं, सादिकपुर के लोहिया पथ स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से हल्दी का नमूना संग्रहित किया गया। यहां खाद्य और अखाद्य वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी मिलीं। इसके अलावा चालान में दर्ज खाद्य लाइसेंस नंबर किसी दूसरे स्टोर का पाया गया। इन कमियों को लेकर भी 14 दिनों के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया गया।
आदित्य 9 to 9 और YOY China Restaurant में भी कार्रवाई
22 अक्टूबर 2026 को रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YOY China Restaurant का निरीक्षण किया गया। विभाग के अनुसार, दोनों प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई और लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताएं मिलीं।
निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ संचालक की मौजूदगी और सहमति से नष्ट कराए गए। इनमें शामिल थे:
- 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर
- 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG)
- 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न
- 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा
- 12 किलोग्राम नूडल्स, जिन्हें विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किया गया
विभाग के अनुसार, खाद्य सामग्री को डस्टबिन में डालकर नष्ट किया गया, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल या बिक्री न हो सके।
रेस्टोरेंट की रसोई में मिलीं स्वच्छता संबंधी कमियां
YOY China Restaurant की रसोई के निरीक्षण में नाली का ढक्कन खुला मिला। रसोई की साफ-सफाई और सैनिटेशन व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मिले MSG को भी नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान को नियमित सफाई करने, नाली को ढककर रखने और खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एक लाइसेंस पर सुपर मार्केट और रेस्टोरेंट का संचालन
निरीक्षण के दौरान विभाग ने पाया कि आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YOY China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के तहत किया जा रहा था। सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर पर और रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर संचालित पाया गया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने और दोनों इकाइयों के संचालन के अनुरूप अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया।
दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर उसका प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विभाग के अनुसार, तय समय में कमियां दूर नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी रहेगा
खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित भंडारण, नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने और शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थों का पृथक भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर आगे भी निरीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।


