रांची के इन 9 क्षेत्रों में लागू है प्रतिबंध
जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, निम्नलिखित स्थानों के आसपास प्रतिबंध लागू हैं।

- लोक भवन
- मुख्यमंत्री आवास
- प्रोजेक्ट भवन
- सचिवालय
- एचईसी स्थित एफएफपी भवन
- नेपाल हाउस
- झारखंड विधानसभा
- झारखंड हाईकोर्ट
- पुलिस मुख्यालय

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन के निर्देश के अनुसार, इन क्षेत्रों में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित करने पर रोक है। इसके अलावा घातक हथियार लेकर चलने और लाउडस्पीकर आदि के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
JSSC-CGL अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद बढ़ी सख्ती
सरकारी संस्थानों के आसपास प्रदर्शन और हंगामे की घटनाओं को भी इस सख्ती की वजह बताया जा रहा है। JSSC-CGL परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने के फैसले के विरोध में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में दो दिनों तक प्रदर्शन किया था। इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी थी।
इसके अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन के आसपास धरना-प्रदर्शन करते रहे हैं।
जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को प्रतिबंधों की जानकारी दी है। ऐसे में रांची में किसी सरकारी संस्थान के आसपास प्रदर्शन या सभा की योजना बना रहे लोगों को पहले संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी।


