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ट्रेन में स्पीकर पर गाने बजाते हैं? अब ये आदत पड़ सकती है भारी, जानें रेलवे का नया निर्देश

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Railway News: ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल का स्पीकर ऑन करके तेज आवाज में रील देखना, गाने सुनना या वीडियो चलाना अब महंगा पड़ सकता है। दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाले ऐसे मामलों को लेकर दक्षिण रेलवे ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन और स्टेशन पर तेज आवाज में मोबाइल चलाकर शोर मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बार-बार नियम तोड़ने और रेलवे कर्मचारियों के निर्देश नहीं मानने पर छह महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, केवल बिना ईयरफोन मोबाइल इस्तेमाल करने पर अपने आप जेल या जुर्माना नहीं लगेगा।

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दक्षिण रेलवे के मुख्यालय चेन्नई की ओर से जारी पत्र में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल के स्पीकर से तेज आवाज में गाने बजाने और वीडियो देखने की बढ़ती शिकायतों का जिक्र किया गया है। रेलवे के मुताबिक, इस तरह की हरकतों से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है, खासकर रात के समय जब लोग आराम करना चाहते हैं।

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तेज आवाज में रील और गाने चलाने पर सख्ती

ट्रेन में सफर करते समय कई यात्री बिना ईयरफोन के मोबाइल पर रील, फिल्म या गाने चलाते हैं। कुछ लोग स्पीकर मोड पर तेज आवाज में बातचीत भी करते हैं। इससे आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी होती है और कई बार उन्हें आराम करने या सोने में भी दिक्कत आती है।

इन्हीं शिकायतों को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लाउडस्पीकर के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नोटिस और सूचना-पट्ट के माध्यम से भी लोगों को नियम समझाए जाएंगे।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें। साथ ही मोबाइल की रिंगटोन कम रखें और फोन पर तेज आवाज में बातचीत करने से बचें।

कब लगेगा 5000 रुपये जुर्माना और कब होगी जेल?

दक्षिण रेलवे के पत्र में रेलवे एक्ट की धारा 145 का जिक्र किया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, रेलवे परिसर में शोरशराबा, उपद्रव या दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाले व्यवहार पर कार्रवाई का प्रावधान है।

ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारी संबंधित व्यक्ति को वहां से हटा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उसका टिकट या पास भी जब्त किया जा सकता है और 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं, रेलवे कर्मचारी के वैध निर्देश के बावजूद कोई व्यक्ति लगातार उपद्रव करता है या बार-बार नियम तोड़ता है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत छह महीने तक की साधारण कैद या 5,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।

दक्षिण रेलवे के निर्देश के अनुसार, टिकट परीक्षक के पद से नीचे का नहीं होने वाला अधिकृत वाणिज्यिक कर्मचारी निर्धारित मामलों में 1,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है।

यह समझना जरूरी है कि ट्रेन में बिना ईयरफोन मोबाइल चलाना अपने आप में हर बार छह महीने की जेल का मामला नहीं है। कार्रवाई शोरशराबे की गंभीरता, यात्रियों को होने वाली परेशानी, कर्मचारी के निर्देशों की अनदेखी और लागू कानून पर निर्भर करेगी।

रेलवे ने याद दिलाए पुराने नियम

दक्षिण रेलवे ने रेलवे बोर्ड के 23 जुलाई 2012 के निर्देशों का भी हवाला दिया है। इन निर्देशों में यात्रियों को मोबाइल पर ऊंची आवाज में बातचीत करने, तेज रिंगटोन बजाने और स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाकर दूसरों को परेशान करने से बचने की सलाह दी गई थी।

खासकर AC कोच में यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने की सलाह दी गई है।

रेलवे का कहना है कि यात्रियों को सफर के दौरान दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में अगली बार ट्रेन में रील, गाना या फिल्म देखने का मन हो तो ईयरफोन इस्तेमाल करना बेहतर होगा, ताकि आपके मनोरंजन से किसी दूसरे यात्री को परेशानी न हो।

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